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Thursday 28 July 2016

खत्म नहीं हुईं 'मुश्किलें', पिक्चर अभी बाकी है सलमान !

खत्म नहीं हुईं 'मुश्किलें', पिक्चर अभी बाकी है सलमान !

खत्म नहीं हुईं 'मुश्किलें', पिक्चर अभी बाकी है सलमान !
Jamshedpur: तीन दिन पहले सलमान के लिए खुशखबरी आई थी. राजस्थान में चिंकारा शिकार के जिन दो मामलों में सलमान को सजा हुई थी हाईकोर्ट ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया.
सलमान जेल जाने से बच गए थे लेकिन तीन दिन बाद वो गवाह वापस लौट आया है जिसकी गवाही पर सलमान की मुश्किलें शुरू हुई थीं. इसीलिए हम कह रहे हैं कि सलमान की चिंकारा पिक्चर अभी बाकी है.
हरीश दुलानी के लापता होने से सलमान के खिलाफ केस कमजोर हुआ. दुलानी कह रहे हैं कि धमकियों के डर से वो गायब हो गए थे इसके साथ ही दुलानी का कहना है कि वो अभी भी अपने बयान पर कायम हैं.
सलमान खान को जोधपुर में चिंकारा शिकार के दो मामलों में बरी किया गया है और ये फैसला उनके लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि दोनों ही मामलों में सलमान पर सजा की तलवार लटक रही थी.
18 साल पहले सलमान पर क्या आरोप थे ?
1998 में सलमान खान जोधपुर में फिल्म हम साथ-साथ की शूटिंग कर रहे थे इसी दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर चिंकारा और काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था.
शिकार के इन मामलों में सलमान की गिरफ्तारी हुई तो उनके पास से जो पिस्टल औऱ राइफल बरामद हुई उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था. इसे लेकर सलमान के खिलाफ चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.
salman khan 1
इन चार मामलों में से भवाद के चिंकारा शिकार केस में सेशंस कोर्ट साल 2006 में सलमान को एक साल की और घोड़ाफार्म चिंकारा केस में 5 साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी जिसके बाद उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया गया.
कैसे हुए दुलानी की एंट्री?
अब यहां से होती है हरीश दुलानी की एंट्री. दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों पर भी सवाल उठाए. पुलिस ने सलमान के खिलाफ ये पूरा मामला सलमान की गाड़ी के ड्राइवर हरीश दुलानी की गवाही के आधार पर बनाया था
कौन है हरीश दुलानी ?
दरअसल हरीश दुलानी जोधपुर में उस वक्त अरुण यादव नाम के शख्स की उस जिप्सी का ड्राइवर था जिसका इस्तेमाल उन दिनों फिल्म हम साथ-साथ हैं की यूनिट के लोगों को लाने और ले जाने में किया जाता था.
Harish dulani
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ड्राइवर हरीश दुलानी के बयान 164 के तहत तो लिए गये लेकिन सलमान के वकीलों को हरीश दुलानी से क्रॉस एक्सामिनेशन का मौका नहीं दिया गया. कोर्ट ने इसे एवीडेंस एक्ट 33 के खिलाफ माना.
दुलानी ने 164 में दिए बयान में क्या कहा था?
हरीश दुलानी ने शिकार मामले में सलमान खान समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ अपने 164 के बयान में इस बात को माना था कि चिंकारा शिकार के समय पांच लोग थे, लेकिन बाद में अदालत में दी अपनी गवाही में हरीश दुलानी ने सिर्फ सलमान का नाम लिया.
फिर सालों तक हरीश दुलानी के गायब होने से सलमान के खिलाफ केस कमजोर हो गया लेकिन हाईकोर्ट के फैसला सुनाने के बाद वो फिर अचानक सामने आ गए हैं. हरीश दुलानी की सामने आने के बाद इस पूरे मामले में कई तरह के मोड़ आने की बात उठने लगी है.
हरीश दुलानी अब फिर कह रहा है कि अपने 164 के बयान पर यानि सलमान के शिकार करने वाली बात पर कायम रहेगा. हरीश दुलानी जान को खतरा बता रहा है लेकिन ना तो उसने कभी पुलिस में शिकायत की और ना ही राज्य सरकार से सुरक्षा मांगी.
कैसे बढ़ सकतीं हैं सलमान की मुश्किलें ?
हरीश दुलानी का सामने आना सलमान के लिए दोहरा झटका है क्योंकि राजस्थान सरकार ने सलमान खान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है.
अब ये चर्चा तेज हो गई है कि राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात होने पर मुख्य गवाह हरीश दुलानी से सुप्रीमो कोर्ट के आदेश के बाद जिरह की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो सलमान के केस में पेंच फंस सकता है.
हालांकि जोधपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील माधव मित्र का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी गवाह से जिरह की इजाजत दे.
दुलानी पर भी केस 
दूसरी तरफ हरीश दुलानी के खिलाफ जोधपुर की निचली अदालत ने झूठी गवाही देने के मामले में सीआरपीसी की धारा 344 में समन जारी किया हुआ है. मतलब हरीश के बयान बदलने पर अदालत ने उसकी गवाही को झूठा करार दिया था.
ये मामला अभी अदालत में चल रहा है और अगर हरीश दुलानी दोषी साबित हुआ तो उसे तीन साल तक की सजा दी जा सकती है.

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