Pages

Wednesday, 27 July 2016

चिंकारा केस: 14 साल से गायब गवाह सामने आया और कहा- सलमान ने चलाई थी गोली

चिंकारा केस: 14 साल से गायब गवाह सामने आया और कहा- सलमान ने चलाई थी गोली


चिंकारा केस: 14 साल से गायब गवाह सामने आया और कहा- सलमान ने चलाई थी गोली
Jamshedpur: जोधपुर के हिरण शिकार के जिस केस में सलमान खान बरी हुए हैं उस केस में नया मोड़ आया है. जो गवाह हरीश दुलानी 2002 से गायब था वो सलमान के बरी होने के बाद सामने आया है औऱ कहा है कि सलमान ने ही गोली चलाई थी.
दुलानी वही ड्राइवर है जिसकी गवाही पर सलमान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. केस चला था. उसी गवाह के बरसों तक गायब रहने के बाद सलमान बरी भी हुए. कई बार कोर्ट ने जमानती वारंट निकाला था लेकिन दुलानी सामने नहीं आया. अब सामने आकर कहा है कि वो गायब नहीं हुआ था.
घोडा फार्म हाउस व भवाद प्रकरण का मुख्य गवाह हरीश दुलानी जिसकी गवाही से सलमान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उसी के गवाही से केस चला और उसकी वजह से सलमान खान बरी हो गए. सलमान के अधिवक्ताओं की माने तो गवाह हरीश दुलानी के सीजेएम कोर्ट में 20 जनवरी 2002 को मुख्य परीक्षण हुआ था. कोर्ट ने सलमान की ओर से जिरह करने के लिए 20 मार्च 2002 को बुलाया गया था. गवाह दुलानी कोर्ट आया भी था लेकिन सलमान के अधिवक्ता उससे जिरह नहीं कर पाये थे. उसके बाद से ही दुलानी गायब हो गया था.
salman-khan-lead
कोर्ट ने बीसों बार उसे जमानती वारंट से तलब किया लेकिन ना तो गवाह आया और ना जिरह हुई. ऐसे में 4 अप्रेल 2005 को कोर्ट ने गवाह दुलानी की तलबी बंद कर दी. फैसले से महज चार दिन पहले दुलानी जोधपुर पहुचा और मीडिया के साक्षात्कार में कहा कि ना तो गायब हुआ और ना ही कुछ हुआ.
इसी दौरान सलमान के अधिवक्ताओं ने 07 अप्रेल 2006 को सीआरपीसी 311 में प्रार्थना दायर कर जिरह का मौका देने की गुहार की थी. कोर्ट ने बिना जिरह का मौका दिए बिना ही दस अप्रैल को फैसला सुना दिया था. साथ फैसले में कहा गया कि हरीश दुलानी और दानाराम ने मिथ्या साक्ष्य दिया उसके खिलाफ कारवाई की जाए. जिसके बाद 18 अप्रैल 2006 को कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर मुकदमा दायर किया था जिसका ट्रायल अभी तक चल रहा है. लगातार सुनवाई पर हरीश दुलानी पेशियों पर हाजिर हो रहा है. आने वाली 10 अगस्त को उसकी फिर सुनवाई है.
आपको बता दें कि कोर्ट ने बीते सोमवार को सलमान खान को काला हिरण और चिंकारा का अवैध शिकार करने के 18 साल पुराने मामलों से बरी कर दिया.

No comments:

Post a Comment