SC से राहत नहीं, अभिनेता राजपाल यादव को 6 दिन के लिए जाना होगा जेल
Jamshedpur : फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को 6 दिन के लिए जेल जाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. कर्ज न चुकाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जेल में भेजने का आदेश दिया था. इसी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
दरअसल, राजपाल ने ‘अता पता लापता’ नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. राजपाल के पैसे न चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा किया. राजपाल हाई कोर्ट में बार बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे हैं.
इस मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा कराए थे. इससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया था. तब राजपाल ने 4 दिन जेल में गुज़ारे. इसके बाद डबल बेंच ने उनकी सज़ा को स्थगित कर दिया.
तब से अब तक राजपाल यादव पैसे चुकाने में आनाकानी करते रहे हैं. उन्होंने कई बार कर्ज चुकाने को लेकर कोर्ट में वादे किए. लेकिन उन्हें निभाया नहीं. इससे नाराज हाई कोर्ट ने उन्हें पहले की बची 6 दिन की सज़ा काटने का हुक्म दिया.
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से मना कर दिया है.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि वो शुक्रवार तक ये बताएं कि अपने ऊपर बकाया कर्ज कब तक चुकाएंगे. इस मामले में उनके अब तक के बर्ताव को देखते हुए कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 6 दिन नहीं बल्कि 6 महीने के लिए जेल भेजना चाहिए.
मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस कुरियन जोसफ और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा था – आपने न्यायिक प्रक्रिया को मज़ाक समझ लिया है. हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है.
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