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Monday, 2 May 2016

जिया खुदकुशी मामला: अदालत ने सूरज के खिलाफ सुनवाई पर रोक बढ़ाने से किया इंकार

जिया खुदकुशी मामला: अदालत ने सूरज के खिलाफ सुनवाई पर रोक बढ़ाने से किया इंकार


जिया खुदकुशी मामला: अदालत ने सूरज के खिलाफ सुनवाई पर रोक बढ़ाने से किया इंकार
Jamshedpur: बंबई हाई कोर्ट ने आज जिया खान खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ सुनवाई पर लगी रोक बढ़ाने से इंकार कर दिया.
हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाले जांच एजेंसी CBI के आरोपपत्र को चुनौती देने वाली जिया की मां रबिया खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सूरज के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी थी.
रबिया ने तीन जून 2013 को जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाली CBI के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. रबिया ने इस मामले की नई सिरे से जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का हाई कोर्ट से अनुरोध किया था.
जज एनएच पाटिल एवं जज एएम बदर की बेंच के सामने याचिका आज सुनवाई के लिए रखे जाने पर रबिया के वकील सुभाष झा ने इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक स्थगनादेश की मांग की. हालांकि बेंच ने सुनवाई पर रोक बढ़ाने से इंकार किया और रबिया की याचिका पर सुनवाई के लिए सात जून की तारीख तय की.
जज पाटिल ने कहा, ‘‘आप (रबिया) राज्य पुलिस की जांच से खुश नहीं थीं और आपने इस मामले की जांच के लिए CBI को निर्देश देने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई. CBI ने अपना आरोपपत्र दायर किया है और वह भी पुलिस की तरह इस निष्कर्ष पर पहुंची और उसने आरोपी को धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत आरोपित किया. अब आप :रबिया: एसआईटी जांच चाहती हैं. अगर कल आप एसआईटी की भी जांच से संतुष्ट नहीं हुईं तो क्या होगा? यह कहीं न कहीं रूकना चाहिए.’’
निचली अदालत को सूरज पंचोली के खिलाफ पांच मई को आरोप तय करने हैं. CBI के वकील हितेन वेनेगांवकर ने आज हाई कोर्ट को बताया कि एजेंसी इस मामले में एक विशेष लेाक अभियोजक नियुक्त करने की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर करने की योजना बना रही है.

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