अमिताभ को KBC टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का झटका
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमिताभ बच्चन को झटका देते हुए आयकर विभाग की
याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया. आयकर विभाग ने कार्यक्रम ‘कौन बनेगा
करोड़पति’ (KBC) से अमिताभ को हुई आय में कर में छूट देने के बंबई हाई
कोर्ट के फैसले को चुनौती दी हुई है.
जज रंजन गोगोई और जज प्रफुल्ल सी. पंत की
पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि यह आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत सीआईटी
(आयकर आयुक्त) की पुनर्निरीक्षण शक्तियों के प्रयोग का उपयुक्त मामला है.”
आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके अमिताभ की
इसी शो से वापसी हुई थी. अदालत ने 2001-02 में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति से
हुई आमदनी के दोबारा मूल्यांकन के आयकर विभाग के फैसले को सही ठहराया है.
आयकर विभाग की दलील थी कि अमिताभ ने 2003 और 2004 में 2 बार अपनी आमदनी
पर आयकर विभाग में जवाब दाखिल किया था. मुंबई के इनकम टैक्स कमिश्नर ने
अंदेशा जताया था कि इसमें जानकारियों को छुपायी गयी हैं. इसी को ध्यान में
रखते हुए साल 2006 में आयकर विभाग ने दोबारा मूल्यांकन का आदेश दिया था.जैसा कि आपको पता होगा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आयकर विभाग के खिलाफ फैसला दिया था. हाई कोर्ट ने अमिताभ की इस दलील को भी मान लिया कि उन्हें बतौर प्रोफेशनल कुल आमदनी में 30 फीसदी की टैक्स राहत पाने का अधिकार है. इन दोनों बातों से अमिताभ को लगभग 1.66 करोड़ की टैक्स राहत मिल गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर विभाग को किसी के भी आयकर रिटर्न की दोबारा समीक्षा करने का अधिकार है. इसलिए ऐसा आदेश देकर इनकम टैक्स कमिश्नर ने कोई गलती नहीं की.
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