अभिनेत्री प्रीति जैन को मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश में 3 साल की सजा
Jamshedpur:
फिल्म निर्देशक मधुर भंडाकर की हत्या की शाजिश रचने के आरोप में मुंबई के
सेशंस कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री प्रिती जैन को तीन साल की सजा सुनाई है.
हालांकि, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गवली गैंग के दो शूटरों को बरी कर
दिया.
अदालत ने प्रिती जैन को तीन साल की सजा के
साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. प्रिती जैन वही अभिनेत्री हैं
जिन्होंने मधुर भंडाकर पर रेप का आरोप लगाया था.
अदालत ने प्रिती जैन के दो साथी नरेश
परदेशी और शिवराम दास को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई. अदालत ने नरेश
परदेशी और शिवराम दास को साजिश, जुर्म में साथी और उकसाने का दोषी पाया.
प्रिजी जैन ने मधुर भंडारकर पर रेप का
आरोप लगाने के एक साल बाद 2005 में नरेश परदेशी के साथ मिलकर मधुर भंडारकर
को मारने की साजिश रची थी. इसके लिए प्रिती जैन ने परदेशी को 75,000 रुपये
भी दिए थे. जब काम नहीं हुआ तो जैन ने पैसे वापस करने की डिमांड की. तब
इसकी जानकारी गवली को मिली जिसने पुलिस को अलर्ट कर दिया.
इस मामले में पुलिस ने 10 सितंबर 2005 में
केस दर्ज किया. केस दर्ज होने के साथ ही परदेशी को गिरफ्तार कर लिया गया.
जैन को तब गिरफ्तार किया गया जब वो वर्सोवा पुलिस थाने जा रही थीं. बाद में
पुलिस ने परदेशी के दोस्त शिवराम दास को गिरफ्तार किया. जिसपर हथियार और
शूटर मुहैया कराने का इल्जाम है.
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